विदेश जाने के इच्छुक पंजाब राज्य के भोले-भाले लोगों को ठगने में माहिर वीजा कस्लटैंट विनय हरि एक नए कानूनी झमेले में फंस गए हैं। ज्ञात हुआ है कि चंडीगढ़ की एक विशेष कोर्ट ने दागी ऐजुकेशन कंसल्टैंट विनय हरि की कंपनी एेंजल्स इमीग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी संचालकों को आयकर कानून 1961 की धारा 276-बी, 276-सी तथा 277 के तहत सम्मन जारी कर कोर्ट तलब किया है।
आयकर विभाग की ओर से दायर की दो विभिन्न शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विशेष कोर्ट ने इस दागी कंपनी के संचालक विनय हरि के साथ-साथ सुमति हरि तथा हरिंदर कुमार को भी प्रथय दृष्टतया आरोपी मानते हुए सम्मन जारी कर तलब किया है। कोर्ट के इस ताजा जारी आदेश के बाद तीनों आरोपियों को अब इस विशेष अदालत के समक्ष के सरैंडर करके रैगुलर बेल लेनी होगी तथा ट्रायल को फेस करना होगा। इन विचाराधीन मामलों की सुनवाई अब 26.03.2020 को होगी। इस तारीख को तीनों आरोपियों को पेश होने का आदेश जारी किया गया है।
उधर, आरोपी पक्ष से बात न होने तक यह मामला चैकों के बांऊस होने का लग रहा था क्योंकि कोर्ट स्टेट्स NACT केसों की श्रेणी में दिख रहा था लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि मामला आयकर विभाग से जुड़ा है तथा यह केस उससे भी संगीन आरोपों पर आधारित है जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान तय है। अब देखना शेष होगा कि गलत ढंग से आय अर्जित करने के इस आरोपों से यह दागी ट्रेवल एजैंट विनय हरि खुद को कैसे बचा पाता है।
गौरतलब है कि पंजाब में कानून की बढ़ती सख्ती देख कई धंधेबाजों ने अपने आफिस चंडीगढ़ शिफ्ट कर लिए हैं। शातिर आरोपी विनय हरि ने भी है जिसके माथे से अभी भी ठगी व जालसाजी का कानूनी कलंक मिटा नहीं है, ने वहां जाकर अपना डेरा जमा लिया है तथा वहां बैठकर पंजाब में स्टाफ को बैठाकर अपना जाल बिछाकर भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फांस रहा है।